Rajasthan EWS Validity Extension, Now You Can extend Your Certificate Validity For Three Years : राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने Ews (Economical Weaker Section) ki वैधता को लेकर नोटिस जारी किया है, अब इस वर्ग के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है, इसके लिए Ews वर्ग के लोगों ने गहलोत सरकार का धन्यवाद कहा है, तो आइए जानते है कैसे बढ़ी है वैधता और आप कैसे वैधता 3 साल के लिए बढ़ा सकते है, कैसे और कौनसा फॉर्म भरना है, तो आइए देखते है पूरी जानकारी
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Rajasthan EWS Validity Extension Notice
आर्थिक कमजोर वर्गो ( EWS ) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता के संबंध में राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो ( EWS ) ( अनुसूचित जाति , जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग ( EWS ) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62885 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया । के लिये मान्य होता उक्त परिपन्नों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष है , जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गी ( EWS ) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी ROMA करवाना पड़ता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है राज्य के उक्त वर्ग SON के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबंधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा । एक बार उक्त Income • Certificate जारी होने के उपरा अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी सत्यापित संलग्न शपथ - पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा , ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है ।
सलंग्न : - शपथ पत्र का प्रारूप
How To Extend EWS Validity For Three Years
EWS Affidavit Performa :Ews की वैधता बढ़ाने के लिए आपको शपथ पत्र भरना है जिसमे लिखा होगा की आपकी आगे की 3 सालो तक भी 8 लाख से कम ही रहने वाली है ताकि आपका यह सर्टिफिकेट 3 साल तक मान्य रहे। तो आप नीचे दिए लिंक से राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जारी आदेश और इस शपथ पत्र का प्रारूप को डाउनलोड कर सकते है।
आर्थिक कमजोर वर्गो ( EWS ) के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले Income & Asset Certificate की वैधता हेतु शपथ पत्र
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